जम्मू - कश्मीर में फिर से लागू होगा Article - 370 ???
Will Article-370 be implemented again in Jammu and Kashmir???
भारत में Article – 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। जिसे साल 2019 में ख़त्म कर दिया गया था लेकिन अब 3 साल बाद फिर से इस Article पर चर्चा शुरू हो गई है।
फिलहाल Article – 370 का मामला Supreme Court के पास गया है। Court में Article – 370 को हटाने पर challenge किया गया है। Article – 370 से सम्बन्धित 20 से भी अधिक petitions court में हैं तथा उन सभी पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी।
Supreme Court के द्वारा एक press release जारी करके यह बताया गया है कि Chief Justice ‘डीवाई चंद्रचूड़’ की अगुआई में 5 judges की bench इस मामले पर फैसला देगी। इस bench में justice ‘संजय किशन कौल’, justice ‘संजीव खन्ना’, justice ‘BR गवई’ और justice ‘सूर्यकांत’ होंगे।
आखिर यह Article – 370 है क्या? क्या दोबारा से जम्मू – कश्मीर में Article – 370 लागू हो सकता है? आपके मन में उठ रहे इन प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको देंगे।
क्या है Article - 370?
अक्तूबर 1947, जब ‘हरि सिंह’ कश्मीर राज्य के तत्कालीन महाराजा थे। उन्होंने उस समय भारत के साथ एक ‘विलय पत्र’ पर signature किए थे। जिसमें यह कहा गया था कि 3 विषयों जोकि इस प्रकार हैं – ‘विदेश मामले’, ‘रक्षा’ और ‘संचार’ के basis पर जम्मू और कश्मीर भारत सरकार को अपनी power transfer कर देगा।
Historian प्रो. संध्या के अनुसार, ‘मार्च 1948 में, कश्मीर के महाराजा ने ‘शेख अब्दुल्ला’ जी के संग बतौर प्रधानमंत्री राज्य में एक अंतरिम सरकार appoint की।
फिर उसके बाद जुलाई 1949 में, ‘शेख अब्दुल्ला’ और उनके 3 अन्य सहयोगी Indian Constituent Assembly में शामिल हो गए एवं जम्मू – कश्मीर की इस विशेष स्थिति पर वार्तालाप हुई, जिसके परिणामस्वरूप Article – 370 को अपना लिया गया।’
Article - 370 हटने के बाद क्या है परिस्थिति?
साल 2019 में जब Article – 370 को ख़त्म किया गया था, तब पाकिस्तान नाम के हमारे एक पड़ोसी देश ने स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया था। पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ करके जम्मू – कश्मीर में हिंसा भड़काने का भी प्रयास किया गया था किन्तु सुरक्षाबलों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया था।
वर्तमान समय में Central government ने खासतौर पर जम्मू – कश्मीर की Development पर focus करना शुरू कर दिया। अब पारित होने वाले लगभग हर budget में जम्मू – कश्मीर के लिए special provisions होते हैं ताकि यहाँ के लोगों को देश के एक बड़े भूभाग से connect किया जा सके।
Article – 370 ख़त्म होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जम्मू – कश्मीर United Nations के tainted list से बाहर हो पाया है।
क्या वापस लागू होगा Article - 370?
“Supreme Court के advocate ‘चंद्र प्रकाश पांडेय’ ने इस विषय पर कहा है कि, “अनुच्छेद – 370 पूरी तरह से कानूनी तौर पर हटाया गया है। संसद की दोनों सदनों से इस प्रस्ताव को पास किया जा चुका है। राष्ट्रपति भी इसे मंजूरी दे चुके हैं।”
“Supreme Court कानूनी पहलुओं पर ज़रूर चर्चा कर सकती है, लेकिन इसे फिर से लागू करना मुश्किल है। संसद का काम कानून बनाना होता है और न्यापालिका का काम उस कानून का पालन करते हुए न्याय दिलाना है।”