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जानवरों की कुर्बानी होगी बन्द !!! जानें बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश

जानवरों की कुर्बानी होगी बन्द

Sacrifice of animals will stop!!! Learn Bombay High Court's instructions

मामला भारत के मुंबई शहर की मीरा रोड के पास स्थित Jaypee Infra की Estella Building का है। इस building में रहने वाला मोहसिन खान नाम का एक व्यक्ति पिछले मंगलवार को ईद – उल – अजहा मनाने के उद्देश्य से दो बकरे लेकर आया।

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जिसके बाद कुछ हिन्दू लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हालाँकि पुलिस ने वहाँ पहुँच समझौता करवा दिया।

मोहसिन के अनुसार इस society में लगभग 200 से 250 मुस्लिम परिवार हैं। builder हर साल उन्हें बकरा रखने के लिए जगह दिया करता था किन्तु इस बार builder उन्हें बकरा रखने के लिए जगह देने से मना कर रहा है।

इसके बाद इस विवाद ने ज़ोर पकड़ा और society के बाकि लोगों ने भी society में बकरों की कुर्बानी देने पर विरोध किया तो वह अपने लोगों को ले आया।

एक मामला और .…

ठीक ऐसा ही मामला मुंबई शहर एक और हिस्से से आया है। मुंबई शहर में Nathani Building नाम की एक society है। यहाँ का मामला और भी गंभीर है। Nathani Building में लगभग 60 बकरों को कुर्बानी के लिए लाया गया था।

इस मामले का जैन समुदाय के व्यक्तियों द्वारा विरोध किया गया तथा इन बकरों की बलि देने पर पाबन्दी लगाने के लिए Bombay high court में गुहार लगाई।

कोर्ट का आदेश

दिन – ब – दिन बढ़ते कुर्बानी से सम्बन्धित इन मामलों को देखते हुए Bombay high court का बकरीद से पहले एक बड़ा आदेश आया है। मुंबई की एक housing society की तरफ से दाखिल एक याचिका में court ने Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) को बकरीद पर कुर्बानी से सम्बन्धित दिशा – निर्देश दिए हैं।

High Court के कहे अनुसार society के अन्दर स्थित घरों में किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी Brihanmumbai Municipal Corporation को दे दी गई है।

इस मामले की सुनवाई करते हुए High Court की Special Bench ने अपना आखिरी आदेश देते हुए कहा कि बिना इजाजत society में जानवरों की कुर्बानी देना गलत है।

Court ने कहा कि यदि कहीं पर भी इस आदेश की उल्लंघना करते हुए ऐसा किया जा रहा है तो Administration इसमें Interference करे और इससे related लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

इस मामले पर Justice जीएस कुलर्कणी और जितेंद्र जैन की पीठ के अनुसार BMC या Municipal council ने जिन स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी हेतु license जारी नहीं किया है, उन जगह पर कुर्बानी न दी जाए।

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